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आयकरदाता एक अक्टूबर से अटल पेंशन योजना से नहीं जुड़ सकेंगे - atal pension scheme

सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना का लाभ वैसे लोग नहीं ले सकेंगे, जो आयकर दाता हैं. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसे लोग एक अक्टूबर से इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे. इस योजना के तहत एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक पेंशन मिलती है.

atal pension scheme
अटल पेंशन योजना

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Published : Aug 11, 2022, 10:22 PM IST

नई दिल्ली : आयकरदाता एक अक्टूबर से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई में नामांकन नहीं कर सकेंगे. एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून, 2015 को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की थी. योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है.

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, 'एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह एपीवाई में शामिल होने के योग्य नहीं होगा.' मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है. बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं.

अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है, और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अबतक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी.

वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, 'एक अक्टूबर, 2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे. आबादी के वंचित तबके तक पेंशन का लाभ बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए एपीवाई में संशोधन किया गया है.' विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है.

आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है.

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