हैदराबाद: केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. इस समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करना होगा. आयकर विभाग की नई शुरू की गई वेबसाइट पहले से काफी अधिक यूजर फ्रेडली है. इसपर आप आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें पहले से इनमें दी गयी हैं. आपको बस एक बार विवरणों की जांच करनी है और आवश्यक परिवर्तन करना होगा. इसके बाद इस प्रक्रिया को ई-वेरीफाइंग के जरिए पूरा करना होगा. हालांकि, अगर आपकी आय और कर भुगतान का विवरण आयकर वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में-
इनकम टैक्स वेबसाइट पर आपके अकाउंट में इनकम और टैक्स पेमेंट डिटेल्स न दिखने के कई कारण हो सकते हैं. उदाहरण के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए कुछ विवरणों पर एक नजर डालें, हो सकता है कि आपने अपना विवरण पंजीकृत नहीं किया हो, पैन विवरण ठीक से प्रदान करने में विफल रहे हों, पैन विवरण में गलतियां, व्यक्तियों/संगठनों, जिन्होंने टीडीएस/टीसीएस किया हो, ने गलत तरीके से पेश किया हो. आपका पैन विवरण प्रदान नहीं किया गया हो, आपकी आय और कर विवरण आपके खाते में उन मामलों में प्रकट नहीं हो सकते हैं जहां कर भुगतान चालान को गलत तरीके से पेश किया गया है.