न्यूयॉर्क : द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, बाल विवाह का चलन अब भी जारी है. पांच में से एक लड़की और छह में से एक लड़के की अभी भी बचपन में ही शादी हो रही है. हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन से पता चला है कि भारत में बाल विवाह में गिरावट आई है लेकिन हाल के वर्षों में यह प्रथा कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक प्रचलित हो गई है.
बाल विवाह मानवाधिकार उल्लंघन है, लिंग और यौन-आधारित हिंसा का एक मान्यता प्राप्त रूप है. जीरो बाल विवाह तक पहुंचने में भारत की सफलता संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5.3 को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है.
जनसंख्या स्वास्थ्य और भूगोल के प्रोफेसर, प्रमुख लेखक एसवी सुब्रमण्यम ने कहा, 'यह अध्ययन यह अनुमान लगाने वाले पहले अध्ययनों में से एक है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समय के साथ लड़की और लड़के के बाल विवाह की दर में कैसे बदलाव आया है. विशेष रूप से लड़के के बाल विवाह को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. आज तक, इसकी व्यापकता का अनुमान लगाने वाला लगभग कोई शोध नहीं हुआ है.'
एसवी सुब्रमण्यम ने कहा, 'हमारे निष्कर्ष भारत में बाल विवाह के बोझ को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो प्रभावी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा.'
हालांकि, भारत कानूनी रूप से बाल विवाह को लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु से पहले और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु से पहले विवाह के रूप में परिभाषित करता है. अध्ययन के प्रयोजनों के लिए शोधकर्ताओं ने इसे दोनों लिंगों के लिए 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह के रूप में परिभाषित किया है.