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Iltija Mufti Passport : पासपोर्ट जारी होने में देरी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचीं इल्तिजा मुफ्ती - high court for passport delay

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पासपोर्ट जारी होने में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है (Iltija Mufti Passport). इल्तिजा का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, पासपोर्ट जारी न होने से उन्हें परेशानी हो रही है.

Iltija Mufti Passport
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती

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Published : Feb 17, 2023, 3:56 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पासपोर्ट जारी करने में प्रशासन की देरी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है (Iltija Mufti Passport).

उन्होंने गुरुवार को अधिवक्ता जहांगीर इकबाल गनई के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दाखिल की. उन्होंने दावा किया कि 'मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश से बाहर जाना है जिसके लिए मुझे पासपोर्ट की आवश्यकता है. इसलिए मैं अदालत से अनुरोध करती हूं कि वह क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को जल्द से जल्द मुझे पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दे.'

उन्होंने कहा, 'मैंने पिछले साल जून के महीने में पासपोर्ट के लिए अपना आवेदन जमा किया था, लेकिन मुझे अभी तक पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है. पासपोर्ट प्राप्त करना मेरा संवैधानिक अधिकार है और कानून के अनुसार पासपोर्ट 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए.'

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि पहले पासपोर्ट जारी किया गया था जो इस साल 2 जनवरी तक वैध था, जिसके कारण उसने समय से नए पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा कर दिया.

शुरुआत में स्टेटस 'लंबित भौतिक पुलिस सत्यापन' दिखा रहा था, इसके बाद, उसने सीआईडी ​​कार्यालय, श्रीनगर के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया और अपनी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेजी. अब आवेदन की स्थिति 'क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में समीक्षाधीन' के रूप में दिखाई दे रही है. पासपोर्ट जारी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

इल्तिजा ने ईटीवी भारत को बताया, कि 'पासपोर्ट जारी करने में देरी ने यात्रा के अधिकार सहित मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित किया है.' उनका कहना है कि इस मामले में पासपोर्ट अधिकारी की निष्क्रियता और देरी को कानून में शामिल नहीं किया जाता है, इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए.

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