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गुप्त तरीके से होता है अवैध आप्रवासन, सटीक डेटा नहीं मिल सकता: नागरिकता अधिनियम पर केंद्र ने SC से कहा

केंद्र सरकार ने एक निर्देश के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में अवैध प्रवासियों का प्रवेश गुप्त तरीके से होता है इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों का सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं है. Citizenship Act Section 6A, Supreme Court, Section 6A Of Citizenship Act, constitution bench

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 12, 2023, 3:42 PM IST

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है. इस मामले में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा. भारत में विदेशियों के अवैध प्रवास की सीमा पर सटीक डेटा प्रदान करना.

हलफनामे में कहा गया है कि 2017 और 2022 के बीच कुल 14,346 विदेशियों को देश से अधिक समय तक रुकने, वीजा उल्लंघन, अवैध प्रवेश आदि जैसे कारणों से निर्वासित किया गया. जबकि जनवरी 1966 और मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले 17,861 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई.

हलफनामे में कहा गया है कि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं. ऐसे अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल सतत प्रक्रिया है. देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों का सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से 78% पर बाड़ लगाई गई है, और 435.504 किलोमीटर को बाड़ से कवर किया जाना बाकी है, इसमें से लगभग 286.35 किमी भूमि को जोड़ा गया है जो अधिग्रहण के कारण लंबित है.

हलफनामे में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार सीमा बाड़ लगाने जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए भी बहुत धीमी, अधिक जटिल प्रत्यक्ष भूमि खरीद नीति का पालन करती है. भूमि अधिग्रहण के विभिन्न मुद्दों को हल करने के संबंध में राज्य सरकार के असहयोग के कारण, आवश्यक भूमि प्राप्त करने में काफी देरी हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का समय पर पूरा होने में बाधा उत्पन्न हुई है, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना है.

सरकार ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा (भूमि/नदी) साझा करता है. हलफनामे में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और असम के अलावा, यह मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम से भी गुजरती है. कहा गया है कि सीमा छिद्रपूर्ण है जो नदियों और पहाड़ी इलाकों से गुजरती है.

हलफनामें में कहा गया कि भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए, भारत सरकार ने बहु-आयामी कदम उठाए हैं. सरकार ने कहा कि संपूर्ण भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए लगभग 81.5% बाड़ का काम पूरा हो चुका है. उन संभावित हिस्सों में काम चल रहा है जहां अतिक्रमण मुक्त साइट उपलब्ध है.

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