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उत्तर प्रदेश में गंदगी फैलाने वालों पर योगी सरकार का चलेगा चाबुक, पढ़ें खबर - spread garbage in public place

नई संशोधित नियमावली के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ता या अन्य कोई पालतू जानवर पाला है तो उसके सार्वजनिक स्थान पर मल त्यागने पर तत्काल उठाने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी. ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

योगी सरकार का चलेगा चाबुक
योगी सरकार का चलेगा चाबुक

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Published : Sep 3, 2021, 11:11 AM IST

अयोध्या:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर नियमावली में संशोधन किया है. अब शहरों से लेकर कस्बों तक गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए पांच सौ रुपये से लेकर ₹3000 तक भारी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही लोगों को कूड़ा उठाने के लिए भी शुल्क देना पड़ेगा.

नई संशोधित नियमावली के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ता या अन्य कोई पालतू जानवर पाला है तो उसके सार्वजनिक स्थान पर मल त्यागने पर तत्काल उठाने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी. ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके अलावा अब घर या कमर्शियल प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूड़े को जैविक, अजैविक और हैजर्ड वेस्ट यानी तीन अलग-अलग डस्टबिन में रखना अनिवार्य किया गया है. सभी आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य सम्बंधित लोग या संस्थान जिनके यहां अधिक मात्रा में कूड़ा निकलता है तो उन्हें भी अलग-अलग डस्टबिन रखना होगा. इसके अलावा कोई कार्यक्रम आदि करने के बाद सफाई खुद करानी होगी. नालियों में कूड़ा-कचरा फेंकने पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा सभी भवन स्वामी को कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था खुद करानी होगी. सार्वजनिक स्थान, सड़कों और इधर-उधर कचरा नहीं फेंका जाएगा. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इस प्रकार लगेगा जुर्माना बड़े नगर निगम छोटे नगर निगम नगर पालिका परिषद नगर पंचायत
ध्वस्तीकरण का मलबा सड़क के किनारे रखने पर 3000 2500 1500 1000
वाहन चलाते समय गंदगी करने व थूकने पर 1000 750 500 350
सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 500 400 300 200
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 500 400 300
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 2000 1500 1200 1000
पालतू जानवरों के खुले स्थान पर मल त्यागने पर 500 300 200 100
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 300 200 100
नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल बहाने पर 500 300 200 100

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