नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव (गृह) संबंधित क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी एसचओ/पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे.
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों/राज्य की एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा. किसी को भी इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन या अवज्ञा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. किसी भी प्रकार की इरादतन और जानबूझकर की गई अवज्ञा को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा.
पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. कोर्ट ने कहा कि केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें बेरियम आधारित रसायनों का प्रयोग होता है. जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों व बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं.