मुंबई: आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दी गई ऋण सुविधाएं 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गईं. यह दावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दायर आरोपपत्र में किया है.
दस हजार पन्नों से अधिक लंबा आरोपपत्र हाल ही में यहां सीबीआई मामलों की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया. कोचर और धूत अभी जमानत पर हैं. आरोपपत्र में कहा गया है कि चंदा कोचर के आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनने के बाद, एक मई 2009 से वीडियोकॉन ग्रुप को छह ‘रुपया सावधि ऋण’ (आरटीएल) मंजूर किए गए. आरोपपत्र में कहा गया है कि जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच बैंक द्वारा समूह को कुल 1,875 करोड़ रुपये के आरटीएल स्वीकृत किए गए थे.
चंदा कोचर निदेशकों की उस दो सदस्यीय समिति की अध्यक्ष थीं, जिसने अगस्त 2009 में वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (वीआईईएल) को 300 करोड़ रुपये के आरटीएल मंजूरी किए थे. सीबीआई के आरोपपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा, वह अक्टूबर 2011 में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) को 750 करोड़ रुपये के आरटीएल को मंजूरी देने के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों की समिति (अनुशंसा समिति) के साथ-साथ ऋण समिति (मंजूरी समिति) की सदस्य थीं.