नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो पश्चिम बंगाल कैडर (West Bengal Cadre) की आईएएस अधिकारी लक्ष्मी भव्य तन्नीरु को तमिलनाडु कैडर में ट्रांसफर करने के लिए दो हफ्ते में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करें. जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया.
लक्ष्मी का आईएएस के लिए 1 सितंबर 2015 को चयन हुआ था, जिसमें उन्हें पश्चिम बंगाल (West Bengal) कैडर आवंटित किया गया था. लक्ष्मी की शादी तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी राजा गोपाल सुंकारा (Raja Gopal Sunkara) से हुई. शादी के बाद लक्ष्मी ने पति के साथ रहने के लिए केंद्र सरकार से मांग की कि उनका कैडर पश्चिम बंगाल से ट्रांसफर कर तमिलनाडु किया जाए.
केंद्र सरकार (Central government) ने लक्ष्मी की मांग पर पश्चिम बंगाल सरकार से इसके लिए सहमति मांगी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑफिसरों की कमी का हवाला देते हुए तमिलनाडु कैडर में ट्रांसफर की अर्जी खारिज कर दी. तमिलनाडु सरकार ने लक्ष्मी को अपने कैडर में लेने पर अपनी सहमति दे दी थी. तीन साल बाद लक्ष्मी ने अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिसंबर 2019 में दोबारा पश्चिम बंगाल सरकार से कैडर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया. राज्य सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद लक्ष्मी ने कैट का रुख किया. कैट ने दो फरवरी को पश्चिम बंगाल सरकार के आवेदन पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया. कैट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने फैसला नहीं लिया. जिसके बाद लक्ष्मी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.