श्रीनगर : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने पिछले साल श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में एक मुठभेड़ में मारे गए चार व्यक्तियों में से एक मोहम्मद आमिर माग्रे के शव को निकालने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. खबर की पुष्टि करते हुए वकील दीपिका सिंह राजावत ने कहा कि न्यायमूर्ति संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने शव निकालने का आदेश दिया है. आमिर के पिता मोहम्मद लतीफ माग्रे द्वारा दायर की गई एक याचिका पर आज यह आदेश परित किया गया.
परिवार को अपने बेटे के अंतिम संस्कार की अनुमति मिल गई है. लतीफ ने पिछले साल दिसंबर में वकील दीपिका सिंह के जरिए याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने 19 मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह शव दफनाने के लिए रामबन के पैतृक गांव तक ले जाने की उचित व्यवस्था करे.
अदालत ने नौ दिनों के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद दिए आदेश में शव को निकालने, उसके परिवहन और दफन के संबंध में कोई नियम या शर्तें नहीं लागू की हैं. अदालत ने यह भी कहा है कि यदि शरीर अत्यधिक सड़ा हुआ है और सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं है या सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए खतरनाक है, तो आमिर के पिता और उनके करीबी रिश्तेदारों को उनकी परंपरा और धार्मिक मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार करने की कुपवाड़ा जिले के ही वाडर पाइन कब्रिस्तान में अनुमति दी जाएगी.