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महिला की हत्या में पति, पत्नी, बेटा और बहू को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा

अमरोहा में उधार के पैसे न देने के लिए एक महिला की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन के टैंक में ही छिपा दिया था. कोर्ट ने इस मामले में पति-पत्नी और उनके बेटे-बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 15, 2023, 11:03 AM IST

Updated : Dec 15, 2023, 11:36 AM IST

अमरोहाःउत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला अदालत ने एक महिला की हत्या के 4 आरोपियों को दोषी करार दिया. साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इन दोषियों में सभी आपस में पति-पत्नी हैं. दोषियों ने उधार के पैसे हड़पने के लिए महिला की हत्या कर शव को छिपा दिया था.

जानें पूरा मामला
पूरा मामला जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के फैयाज नगर गांव का है. यहां गांव निवासी वेदपाल सिंह की पत्नी राजेश देवी 7 दिसंबर 2021 को घर से लापता हो गई थी. परिजनों को काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा. इस मामले में रजबपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा खोजबीन के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिला. इस मामले में पीड़ित परिजनों ने अमरोहा एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. परिजनों ने होनी गांव निवासी देवी सिंह पर राजेश देवी के गायब करने की अशंका जताई. पुलिस ने परिजनों की अशंका के आधार पर देवी सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. इसके साथ ही देवी सिंह के घर की तलाशी के दौरान 11 दिसंबर को घर के आंगन में बने 10 फिट गहरे टैंक को चेक किया. पुलिस को टैंक के अंदर से राजेश देवी का शव बरामद हुआ. पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

डेढ़ लाख रुपये हड़पने के लिए की थी हत्या
पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में देवी सिंह ने बताया कि मृतका राजेश देवी से उसने ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये उधार लिया था. कुछ दिन बीत जाने के बाद मृतका उससे पैसे मांगने लगी. उसे पैसे न देने पड़ें, इसलिए उसने राजेश देवी की हत्या कर शव को अपने ही घर में बने 10 फिट टैंक में छिपा दिया. इस मामले में उसकी पत्नी सर्वेश बेटा सुनील और बहू मनीषा भी शामिल है.


कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अमरोहा जिला अदालत ने पूरे मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर देवी सिंह और उनकी पत्नी सर्वेश, सुनील और उनकी मनीषा को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही सभी दोषियों पर एक लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में जमानत पर बाहर रही सास और बहू को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया.

Last Updated : Dec 15, 2023, 11:36 AM IST

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