जबलपुर। खंडवा की एक 40 वर्षीय महिला ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने इंदौर जेल में बंद पति से शारिरिक संबंध स्थापित कर संतान उत्पन्न करने की अनुमति मांगी है. महिला के पति को आजीवन कारावास की सजा हुई है, इसकी वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है और महिला का कहना है कि वह मां बनना चाहती है, लेकिन पति के जेल में बंद होने की वजह से उसका यह अधिकार उसे छिन रहा है.
संतान के लिए कैदी पति से संबंध बनाने का आवेदन:महिला की ओर से एडवोकेट वसंत डेनियल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत में पैरवी करते हुए कहा कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हर आदमी को संतान सुख प्राप्त करने का अधिकार है और वह अपनी संतति आगे बढ़ा सकता है." महिला की ओर से कोर्ट में कहा गया कि "मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई है, मेरे पति बीते 7 साल से जेल में बंद है. पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 351 और 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, ऐसी स्थिति में उनका(पति) जेल से बाहर आना संभव नहीं है. इसलिए मेरा संतान सुख प्राप्त करने का अधिकार छिन रहा है और इसकी वजह कानून है. जबकि आर्टिकल 21 मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ने का अधिकार देता है, इसलिए मुझे मेरे पति के जरिए संतान सुख प्राप्त करने का मौका दिया जाए."
उम्र ज्यादा होने की वजह से नहीं मां बन सकती महिला:मामले पर सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट संतोष कठर ने कहा कि "इस मामले में फरियादी को इसलिए रियायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि फरियादी महिला की उम्र अधिक हो गई है और अब वह मां नहीं बन सकती."
महिला के मेडिकल परीक्षण के आदेश:जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पूरे मामले को सुना और आदेश दिया है कि महिला के शरीर का मेडिकल परीक्षण किया जाए की, क्या वह मां बनने की क्षमता रखती है या नहीं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिला का मेडिकल परीक्षण सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की पांच डॉक्टरों की टीम करें, मेडिकल कॉलेज की डीन इस टीम में तीन गाइनेकोलॉजिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक एंडॉक्रिनलॉजिस्ट को शामिल करे और रिपोर्ट के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी. सामान्य तौर पर महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति 40 से 45 वर्ष की उम्र में आने लगती है, ऐसी स्थिति में महिलाएं मां नहीं बन पाती. इसलिए कोर्ट ने आवेदन करने वाली महिला की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.