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गुजरात हाईकोर्ट ने एएमसी से पूछा, नॉन वेज खाने वालों को आप कैसे रोक सकते हैं ?

गुजरात उच्च न्यायालय(Gujarat High Court ) ने रेहड़ी पटरी पर नॉन वेज बेचने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी)को फटकार लगाते हुए लगाते हुए पूछा कि जो लोग नॉव वेज खाना चाहते हैं उसे आप कैसे रोक सकते हैं?

गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा, लोग जो खाना चाहते हैं उसे उसे आप कैसे रोक सकते हैं ?
गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा, लोग जो खाना चाहते हैं उसे उसे आप कैसे रोक सकते हैं ?

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Published : Dec 10, 2021, 2:27 PM IST

Updated : Dec 10, 2021, 3:18 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय(Gujarat High Court ) ने रेहड़ी पटरी पर नॉन वेज(non veg ) बेचने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अहमदाबाद नगर निगम (AMC)को फटकार लगाते हुए लगाते हुए पूछा कि जो लोग नॉव वेज खाना चाहते हैं उसे आप कैसे रोक सकते हैं?

हाई कोर्ट ने गुरुवार को लगभग 20 स्ट्रीट वेंडरों द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की. याजिका में दावा किया गया कि एएमसी (Ahmedabad Municipal Corporation) के हालिया अतिक्रमण विरोधी अभियान में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों को निशाना बनाकर कार्रवाई किया गया. हालांकि एमसी ने इससे इनकार किया.

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न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव याचिका पर सुनवाई करने के दौरान एक बिंदु पर आवेश में आ गये और उन्होंने एएमसी से पूछा, आपकी समस्या क्या है? आप कैसे तय कर सकते हैं कि मुझे अपने घर के बाहर क्या खाना चाहिए? आप लोगों को जो खाना चाहते हैं उसे खाने से कैसे रोक सकते हैं?

Last Updated : Dec 10, 2021, 3:18 PM IST

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