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कोंडागांव में बच्चों की हथेली पर गर्म तेल डालने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश - Chhattisgarh High Court News

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोंडागांव में बच्चों की हथेली पर गर्म तेल डालने के मामले में संज्ञान लिया है. कोर्ट ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.High Court took cognizance

Hot oil poured palms of 25 children in Kondagaon
कोंडागांव में स्कूली बच्चों की हथेली पर गर्म तेल डालने का मामला

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 11, 2023, 9:50 PM IST

बिलासपुर: कोंडागांव में स्कूली बच्चों की हथेली पर गर्म तेल डालने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, और सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: हाईकोर्ट ने कोंडागांव में 9 दिसंबर को हुई गर्म तेल कांड मामले पर गंभीरता दिखाई है. जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दोषियों पर कड़ी कारवाई के निर्देश दिए हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सालसा सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल के जरिये तत्काल प्रभाव से जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिये.साथ ही सालसा की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोण्डागांव के जिला न्यायाधीश, जिला प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से पीड़ितों को और उनके परिजनों को विधिक अधिकारों की जानकारी देने और सहायता के भी निर्देश दिये हैं.

क्या है पूरा मामला: कोंडागांव के केरावाही माध्यमिक स्कूल के 25 बच्चों की हथेली पर गर्म तेल डालने का मामला सामने आया. बच्चों की हथेली पर फफोले पड़ गए. मामला के उजागर होने पर ये हाईकोर्ट तक पहुंच गया. अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है.

ऐसी घटना दोबारा न हो: बिलासपुर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए न सिर्फ कड़ी कार्रवाई और सहायता के निर्देश जारी किये हैं. बल्कि सभी जिला प्रशासन से ये कहा है कि, ऐसी घटनाएं फिर दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. इसके लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया जाए. जिससे की बच्चे सुरक्षित रहें. कोर्ट ने सभी से कहा कि, बच्चे देश के भविष्य होते हैं. उनकी सुरक्षा और पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन से जुड़े लोगों की है.

कोर्ट के संज्ञान के बाद उम्मीद जगी है कि, इस मामले के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, और फिर से कोंडागांव जैसी घटना की पुनरावृति नहीं होगी. बिलासपुर हाईकोर्ट की पहल से बच्चों और उनके परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा.

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