नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की नई व्यवस्था के तहत विदेश यात्रा पर गए राजनेता, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब किसी भी प्रकार की विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे (Hospitality Permission).
दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने संयुक्त राष्ट्र की 117 एजेंसियों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (एफसीआरए) की 'विदेशी स्रोत' विदेशी आतिथ्य की परिभाषा से बाहर कर दिया है.
गृहमंत्रालय ने इस आशय का आदेश सोमवार को जारी किया है. आदेश के अनुसार इस प्रावधान को विदेशी दान नियमन कानून की ऑनलाइन सेवा में शामिल किया गया है, जिसमें एफसीआरए, 2010 के तहत विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए मिली मंजूरी को 'प्रशासनिक मंजूरी' के समान नहीं माना जाएगा. प्रशासनिक मंजूरी को संबंधित मंत्रालय या विभाग के सक्षम अधिकारी से लेनी होती है.
इन श्रेणियों को 2015 में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थीं. आदेश के अनुसार, विदेशी महमाननवाजी का अर्थ किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा एक व्यक्ति को किसी भी विदेशी सीमा में नि:शुल्क यात्रा, ठहरने की व्यवस्था, परिवहन या इलाज के लिए धन या वस्तु/सेवा के रूप में की गई पेशकश से है.