चंडीगढ़ : होशियारपुर कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को समन भेजा है. यदि उच्च न्यायालय समन को रद्द नहीं करता है या उस पर रोक नहीं लगाता है, तो उन्हें कुछ समय के लिए सम्मन के साथ अदालत में पेश होना होगा.
होशियारपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजीएम) रूपिंदर सिंह की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को समन जारी किया. कोर्ट ने उन्हें 28 नवंबर को पेश होने को कहा है. एसीजीएम कोर्ट ने कहा था कि बलवंत सिंह खेरा के मामले में कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और डॉ. दलजीत सिंह चीमा को पेश होने को कहा था.
सुखबीर सिंह बादल ने केवल 28 अक्टूबर के लिए छूट मांगी और उसे प्रदान कर दिया गया. अदालत ने कहा कि अन्य दो आरोपी पहले ही अदालत में पेश हो चुके हैं लेकिन प्रकाश सिंह बादल अभी तक पेश नहीं हुए हैं इसलिए उन्हें 28 नवंबर को अदालत में पेश होना चाहिए.
गौरतलब है कि होशियारपुर कोर्ट ने पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा को एक बलवंत सिंह खेरा की शिकायत पर तलब किया था, जिन्होंने शिरोमणि अकाली पर आरोप लगाया था कि दल का दोहरा संविधान है.