नई दिल्ली:गुजरात में इशरत जहां की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की सहायता करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख से एक महीने पहले 30 अगस्त को बर्खास्त कर दिया गया. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्मा की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि बर्खास्तगी के आदेश को 19 सितंबर तक लागू नहीं किया जाए ताकि 1986 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के (आईपीएस) अधिकारी राहत पाने के लिए किसी उच्च अदालत में जा सकें.
अगर वर्मा की बर्खास्तगी का आदेश लागू होता है, तो उन्हें पेंशन और अन्य फायदे नहीं मिलेंगे. अधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आखिरी पदस्थापना तमिलनाडु में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिरीक्षक के तौर पर थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विभागीय जांच के मद्देनजर वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी थी जिसके बाद वह उच्चतम न्यायालय में गये. विभागीय जांच में उनके खिलाफ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन, शिलांग के मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए 'सार्वजनिक मीडिया से' बात करने समेत अन्य आरोप साबित हुए.