नई दिल्ली : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-लाभकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. मंत्रालय का यह फैसला उन एनजीओ के लिए प्रभावी है. जिनका लाइसेंस खत्म होने वाला है या जिन्होंने उसके नवीनीकरण की अर्जी दी है. हालांकि, गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में स्पष्ट किया कि जिन एनजीओ के लाइसेंस नवीनीकरण की अर्जी रद्द कर दी गई है, वे विदेशों से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे. गौरतलब है कि विदेशों से धन प्राप्त करने के इच्छुक सभी एनजीओ के लिए ‘विदेशी दान (नियमन) कानून, 2010’ के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
गैर लाभकारी संगठनों के समाप्त हो रहे एफसीआरए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-लाभकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. मंत्रालय का यह फैसला उन एनजीओ के लिए प्रभावी है. जिनका लाइसेंस खत्म होने वाला है या जिन्होंने उसके नवीनीकरण की अर्जी दी है.
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अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता को 30 जून, 2022 तक बढ़ाया गया था. जिनके नवीनीकरण की अर्जी लंबित है उन्हें 30 सितंबर तक या उनकी नवीनीकरण अर्जी का निपटारा होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले पांच साल में कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 1900 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया गया है. दिसंबर, 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में 22,762 एफसीआरए पंजीकरण वाले संगठन हैं.