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Himachal में नाले में सेब बहाने वाले बागवान पर एक लाख का जुर्माना, 15 दिन में नहीं दिया तो होगा एक्शन

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बागवान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बागवान ने सेब पानी में बहाए थे जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. अब बागवान पर एक्शन हुआ है. क्या है पूरा मामला और किस आधार पर लगाया गया है जुर्माना. पढ़े ख़बर (Apple throws in drain) (Himachal farmer throwing apple) (Action on himachal apple grower) (Notice in apple throws in drain case)

himachal pollution control board
Himachal में नाले में सेब बहाने वाले बागवान पर एक लाख का जुर्माना (फाइल फोटो).

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 6, 2023, 6:26 PM IST

शिमला: जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें कुछ लोग सेब नाले में बहाते हुए दिखाया गया था. इस मामले में अब एक बागवान पर HPSPCB यानी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक्शन लिया है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बागवान को ये जुर्माना 15 दिन में चुकाना होगा.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के क्षेत्रीय अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि एनजीटी के निर्देश को आधार बनाकर पानी में सड़े हुए सेब को फेंकने के मामले में संबंधित दो बागवानों को नोटिस जारी किया गया था. दो बार नोटिस का जवाब न देने पर बोर्ड ने यशवंत ठाकुर नाम के बागवान पर एक लाख का जुर्माना लगाया है.

मामला क्या है- गौरतलब है कि जुलाई महीने में सेब को नाले में बहाने का एक वीडियो वायरल हुआ था. जो शिमला जिले के रोहड़ू का बताया गया था. इस वीडियो में कुछ लोग क्रेट भर भरकर सेब पानी के नाले में बहा रहे थे. इस वीडियो पर सियासत भी हुई और बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को ट्वीट करके हिमाचल सरकार पर निशाना साधा था. बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में हिमाचल के बागवानों का सेब मंडियों तक वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा है. जिसके कारण वो अपने सेब इस तरह से बहाने को मजबूर हैं. बीजेपी ने इसके लिए हिमाचल की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था.

मामले की हुई थी जांच- दरअसल जुलाई महीने में हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद प्रदेशभर में कई सड़कें बंद हो गई थी. सड़कें बाधित होने के कारण बागवान अपनी फसल को मंडियों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे थे. इसी बीच ये वीडियो सामने आया, जिसपर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था. वीडियो वायरल होने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे. SDM रोहड़ू ने मामले की जांच की थी.

क्यों हुआ बागवान पर एक्शन- प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक रोहड़ू तहसील के बलासन गांव के बागवान यशवंत ठाकुर ने कुछ अन्य लोगों के साथ सड़े हुए सेब पानी के नाले में बहाए थे. प्रदूषण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए पानी को दूषित करने पर नोटिस थमाया है.

एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया- प्रदूषण बोर्ड ने बाववान यशवंत ठाकुर को एक लाख जुर्माना देने का नोटिस थमाया है और 15 दिन में इसका भुगतान ना करने पर Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक्शन की बात कही है.

प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक बागवान को अगस्त महीने की 10 और 24 तारीख को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है लेकिन बागवान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. जिसके बाद प्रदूषण बोर्ड ने ये नोटिस थमाया है और 15 दिन में जुर्माने के रूप में एक लाख रूपये की राशि जमा करने को कहा है.

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