बेंगलुरु:हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के दो आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है, जिन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के न्यायाधीशों को धमकाया था.
इस संबंध में रहमतुल्लाह और जमाल मोहम्मद उस्मानी के आवेदन पर न्यायाधीश के ए सोमशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता रहमतुल्लाह और जमाल मोहम्मद उस्मानी को व्यक्तिगत रूप से एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है. शर्तों के मुताबिक अभियुक्त को मुकदमे के सभी दिनों में अदालत में उपस्थित होना होगा. जांच में सहयोग करना होगा. किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने या सबूत नष्ट करने पर जमानत रद होगी.