नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दो सप्ताह के बाद देश का कोई भी उच्च न्यायालय (high court) वकीलों और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस तक पहुंच या 'हाइब्रिड मोड (प्रत्यक्ष और डिजिटल तरीके)' के जरिए सुनवाई करने से इनकार नहीं करेगा (SC On VIRTUAL HEARING). शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अब न्यायाधीशों की पसंद पर निर्भर नहीं है.
उच्च न्यायालयों में 'हाइब्रिड मोड' से सुनवाई सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी के बहुत कम इस्तेमाल को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि ऐसे तरीके समाप्त न किए जाएं.
पीठ ने कहा, 'इस आदेश के दो सप्ताह के बाद, कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा या 'हाइब्रिड मोड' के जरिए सुनवाई करने से इनकार नहीं करेगा.'
उसने यह भी निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालय 'हाइब्रिड' या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) चार सप्ताह में तैयार करेंगे.