रांची : झारखंड उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने सांसद निशिकांत दूबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके द्वारा जमीन खरीद से जुड़े मामले में देवघर उपायुक्त के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी की जांच पर रोक लगा दी है.
पीठ ने सोमवार को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. इस मामले में अब आठ सितंबर को सुनवाई होगी. अनामिका गौतम की ओर से इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान अनामिका के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने न्यायालय को बताया कि दीवानी मामले में उपायुक्त को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है. इसके अलावा इसी मामले से संबंधित अन्य प्राथमिकी को पूर्व में उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है.