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रामविलास पासवान के सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

पूर्व मंत्री रामविलास पासवान (RamVilas Paswan) की पत्नी रीना पासवान की सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है.

RamVilas Paswan
रामविलास पासवान (फाइल फोटो)

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Published : Mar 31, 2022, 3:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व मंत्री रामविलास पासवान (RamVilas Paswan) की पत्नी रीना पासवान की सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया पर दखल देने से इनकार कर दिया है.

केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय ने अगस्त 2021 में रामविलास पासवान के परिवार को 12 जनपथ स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान रीना पासवान की ओर से पेश वकील ने बंगला खाली करने के लिए चार महीने का समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस बंगले में काफी लोग रहते हैं जिन्हें तुरंत हटाने से समस्या पैदा हो सकती है.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि बंगला को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रामविलास पासवान के परिवार को 2020 से लेकर अब तक पर्याप्त समय दिया जा चुका है.

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