नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व मंत्री रामविलास पासवान (RamVilas Paswan) की पत्नी रीना पासवान की सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया पर दखल देने से इनकार कर दिया है.
केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय ने अगस्त 2021 में रामविलास पासवान के परिवार को 12 जनपथ स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान रीना पासवान की ओर से पेश वकील ने बंगला खाली करने के लिए चार महीने का समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस बंगले में काफी लोग रहते हैं जिन्हें तुरंत हटाने से समस्या पैदा हो सकती है.