बेंगलुरु:कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शहर के दूरवानी नगर से केम्पापुरा तक मेट्रो लाइन के लिए 203 पेड़ों को काटने और 45 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी है. मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बालचंद्र वराले और एमजेएस कमल की पीठ ने टी दत्तात्रेय देवा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी.
जिन क्षेत्रों में मेट्रो का काम चल रहा है, उनके आसपास के क्षेत्रों में छोटे पेड़ पौधे लगाने के निर्देश देने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के जंगल के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. सुनवाई के दौरान बीएमआरसीएल के वकील ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना जनहित से जुड़ा है. किन्हीं कारणों से काम में देरी हुई. अगर इसमें फिर से देरी हुई तो यह जनता के लिए बड़ी समस्या होगी. इसलिए उन्होंने पीठ को समझाया कि काम की गति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.