चेन्नई :मद्रास उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश के एक नागरिक को स्वदेश भेजने संबंधी दिनांक 12 अप्रैल 2021 का एक आदेश रद्द कर दिया है और उसे हिरासत से छोड़ने का आदेश भी दिया.
न्यायालय ने कहा रूमा सरकार नाम की महिला की रिट याचिका स्वीकार की जिसमें सचिव (एफएसी), लोक (विदेशी) विभाग के उस आदेश को रद्द करने मांग की गई, जिसमें उनके पति सुशील सरकार को हिरासत में लेने और विदेशियों के लिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के केंद्रीय कारागार में बनाए गए विशेष शिविर में रखने को कहा गया.
न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने हाल के आदेश में कहा, विदेशी अधिनियम (1946), नागरिकता कानून (1955) और पासपोर्ट अधिनियम (1967) में संशोधन के मद्देनजर और एक सरकारी आदेश को देखते हुए इस अदालत को लगता है कि बांग्लादेश के एक हिंदू अल्पसंख्यक को निर्वासित नहीं किया जा सकता.