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हाईकोर्ट ने निठारी कांड पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने का सीबीआई को दिया आदेश - Nithari case accused Surendra Koli

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने निठारी कांड में CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को जवाबी हलफनामे के साथ पीड़िताओं की मांगी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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Published : Feb 14, 2022, 8:47 PM IST

Updated : Feb 14, 2022, 9:20 PM IST

प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)नेनिठारी कांड में नृसंस हत्या और बलात्कार के आरोपी सुरेंद्र कोली और सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ सभी अपीलों को सुनवाई के लिए 3 मार्च को पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को जवाबी हलफनामे के साथ पीड़िताओं की मांगी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार समय दिया किन्तु हलफनामा दाखिल न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि अगली तारीख 3 मार्च तक आदेश का पालन नहीं किया गया तो सीबीआई के संबंधित अधिकारी हाजिर होकर देरी का स्पष्टीकरण पेश करें. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने कई केसों में सीबीआई अदालत से फांसी की सजा के खिलाफ सुरेंद्र कोली की अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है.

आरोपी कोली की तरफ से अर्जी दाखिल कर पिंकी सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है. इसी तरह कुल 15 केसों में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई है. कोली का कहना है कि सीएमएस नोएडा डॉ. विनोद कुमार की देखरेख में किये गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह को प्राप्त हुई है, उसे पेश किया जाय. वहीं, सीबीआई अधिवक्ता ने बताया कि जवाबी हलफनामा का ड्राफ्ट तैयार कर वेटिंग के लिए विभाग को भेजा गया है और 3 मार्च तक का समय मांगा. जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें-निठारी कांड के 12 वें केस में सुरेंद्र कोली दोषी करार, मोनिंदर पंढेर बरी

कोली पर बच्चियों के साथ दुराचार करने, हत्या कर खून पीने, मांस खाने का आरोप है. जिसमें सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने फांसी की सजा सुनाई है. निठारी नाले में नर कंकाल मिलने के बाद जांच में दर्जनों बच्चियों के बलात्कार व हत्या कांड का खुलासा हुआ था.

Last Updated : Feb 14, 2022, 9:20 PM IST

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