श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर):जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय (High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh) ने केंद्र शासित प्रदेश में बिना उचित लाइसेंस और अनुमति के चल रहे समाचार पोर्टलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने शनिवार को सूचना विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल (Chief Justice Pankaj Mithal) और न्यायमूर्ति डीएस ठाकुर (Justice DS Thakur) की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष सोशल मीडिया पर समाचार पोर्टलों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया.
पीठ ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता सभी विवरण और सुझाव संबंधित प्राधिकरण को देता है, तो जम्मू-कश्मीर प्रशासन और प्रमुख सचिव, सूचना विभाग को इस पर विचार करना चाहिए और तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं याचिकाकर्ता सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता एमएम शुजा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि सोशल मीडिया पर समाचार पोर्टलों की संख्या बढ़ रही है और वे ज्यादातर फर्जी खबरें फैलाने में शामिल हैं.