प्रयागराज : नोएडा के चर्चित निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी किए जाने का निर्णय आया है. मनिंदर सिंह पंढेर को अब किसी मामले में भी सजा नहीं बची है. पंढेर कल तक जेल से रिहा हो सकता है.
पंढेर के खिलाफ निठारी कांड में कुल छह मामले थे. तीन मामलों में वह सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुका है. एक मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था. बाकी बचे दो मामलों में फांसी की सजा हाईकोर्ट ने आज रद्द की है. सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर कोली को मिली फांसी की सजा पर मुहर लगाई है. ऐसे में इस फैसले का अध्ययन करने के बाद सीबीआई की लीगल विंग इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सिफारिश कर सकती है.
सजा के खिलाफ की थी अपील :नोएडा के निठारी गांव में मई 2006 में एक कोठी से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे. कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पढ़ेर और नौकर सुरेंद्र कोली पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. सीबीआई ने मामले की जांच थी. स्थानीय अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई.