बिलासपुर : ईडी के छापे मार कार्रवाई और गिरफ्तार लोक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई गई है. जमानत याचिका मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. जज के इनकार करने के बाद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका अन्य बेंच में स्थानांतरित की जाएगी.
क्या है पूरा मामला: आपको बता दें कि कोल परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था. सौम्या अब तक जेल में बंद हैं. सौम्या चौरसिया अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन जज की तरफ से याचिका की सुनवाई पर इंकार करने के बाद अब यह याचिका अन्य जज के बेंच में रखी जाएगी. यह याचिका सोमवार 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाई गई थी. इस बात का खुलासा आज हुआ है.
अफसरों की हुई थी गिरफ्तारी : पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कोल माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों के घर, दफ्तर और उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्यवाई में कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की गई थी. इसी के तहत राज्यसेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था. तब से वह रायपुर जेल में बंद है.