लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उसने आखिर किस अधिकार से शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति कर दी.
अदालत ने 25 मार्च को विशेष सचिव स्तर के किसी अधिकारी को इस मामले में मदद के लिए अदालत में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं. न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने असद अली खां की याचिका पर यह निर्देश पारित किया है.
याची के वकील अभिनब सिंह ने दलील दी, वक्फ अधिनियम 1955 और उसके तहत निर्धारित नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वक्फ बोर्ड में चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए.