अमरावती :आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस के विजया लक्ष्मी की खंडपीठ पिछले साल हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राज्य में कुछ असामाजिक तत्वों के हमले से अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था.
उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल वाईएसआरसीपी नेताओं द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए दर्ज मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. कोर्ट 6 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दायर चौथी स्टेटस रिपोर्ट पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि मामले की जांच की गई है और कुछ आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.
सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि चतुर्थ अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल जज गुंटूर के समक्ष 13 सितंबर 2021 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अपराधी भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करते हैं और चूंकि कुछ अपराधी विदेश में हैं, इसलिए सीबीआई उनसे पूछताछ करने में विफल रही.