पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में अपनी मां के साथ बंद एक से छह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के मामले पर सुनवाई 19 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को दिया था. साथ ही कोर्ट ने शिक्षा विभाग के डीईओ को हर संभव सहयोग करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा की जा रही है.
बिहार की जेलों में बंद हैं 228 बच्चे: कोर्ट ने राज्य के विभिन्न जेलों में अपने मां के साथ एक से छह वर्ष के बीच बंद 103 बालक एवं 125 बालिकाओं को शिक्षित करने की कार्रवाई पर जोर दिया है. इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि राज्य के जेलों में 50682 पुरूष और 2350 महिला विचाराधीन बंद हैं, जबकि 6995 पुरुष और 212 महिला सजायफ्ता बन्द हैं.