प्रयागराज :यूपी सरकार के नए धर्मांतरण विरोधी कानून (लव जेहाद के खिलाफ कानून) की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई होगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है.
25 जनवरी तक टली सुनवाई
दअसल, कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रही है. सभी याचिकाओं को स्थानान्तरित कर एक साथ सुने जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. इसलिए अर्जी तय होने तक सुनवाई स्थगित की जाए. जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, सुनवाई पर रोक नहीं है. इसके बाद हाई कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की शीघ्र सुनवाई होनी है. जिसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है.
राज्य सकार ने दाखिल किया जवाब
इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के क्रियान्वयन पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है.