नई दिल्ली:आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वेतन पाने के लिए अब नया खाता खुलवा सकेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दे दी. चूंकि उनका पुराना खाता सीज हो चुका है, ऐसे में उन्हें पुराने खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं मिली. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें पैसे निकालने के लिए कोर्ट की अनुमति नहीं लेनी होगी.
ईडी ने कोर्ट से कहा कि वे मनीष सिसोदिया को नए बैंक अकाउंट की डिटेल देने को कहें. इस पर सिसोदिया ने कहा कि इनको तो सब पता है. यहां तक कि हम कितनी रोटी खाते हैं, ये भी ईडी को पता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की अनुमति दी. वहीं, ईडी ने अमनदीप ढल के अधिवक्ता को हिरासत के दौरान पूछताछ की सीसीटीवी वीडियो रिकार्डिंग की कॉपी भी दी.
बता दें, सिसोदिया ने घरेलू खर्चे और पत्नी के इलाज के लिए खाते से पैसे निकालने की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इसके साथ ही अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित कर दी.
सुनवाई के बाद तिहाड़ लौटे सिसोदियाः इससे पहले, इस मामले में सुनवाई के लिए सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई पूरी होने के बाद वे पुनः लौट गए. इससे पहले 22 अगस्त को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्य के लिए पैसे जारी करने की अनुमति दे दी थी. इस इसके साथ ही आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी थी.