रांचीःरांचीः राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत के लिए अब 22 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा. सीबीआई के आग्रह पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल तय कर दी है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगले शुक्रवार यानी 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से कोर्ट बंद है, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल तय की गई है.
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लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि सीबीआई की तरफ से एक साजिश के तहत काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि 11 मार्च को ही सीबीआई को जवाब देना था, लेकिन एजेंसी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया. आपको बता दें कि इसी साल 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी. फिलहाल लालू यादव कई बीमारियों से ग्रसित हैं. उनका इलाज दिल्ली स्थित एम्स में हो रहा है. लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने विश्वास जताया है कि 22 अप्रैल को जमानत मिल जाएगी क्योंकि इसके लिए लालू यादव तमाम क्राइटेरिया पूरी कर चुके हैं.
आज सुनवाई के दौरान चारा घोटाला में सजायाफ्ता कृष्ण मोहन प्रसाद के अलावा चार अन्य सप्लायर को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इन सभी को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा 3 साल की सजा पाने वाले अन्य दोषियों को भी हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है.
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है. झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था.
5 साल की सजा:बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए आइए याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है.