नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में आरोपी तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को करने का आदेश दिया है. आज कोर्ट को बताया गया कि अशोक गहलोत को समन जारी करने के खिलाफ सेशंस कोर्ट में दायर अर्जी पर 7 दिसंबर को फैसला आना है. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा कि सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद सुनवाई होगी.
21 नवंबर को एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोप तय करने में दोनों पक्षों की आंशिक दलीलें सुनी थी. सुनवाई के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा था कि अशोक गहलोत के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त तथ्य हैं. 16 अक्टूबर को अशोक गहलोत की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में लंबित केस से जुड़े दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की थी.
रमेश गुप्ता ने कहा था कि गहलोत ने शिकायतकर्ता के खिलाफ जो भी बोला है वो सत्य बोला है. उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत से एफआईआर नंबर 32/19 में पूछताछ की गई थी. उन्होंने कहा था कि जो तथ्य हैं उससे साफ है कि गजेंद्र सिंह शेखावत आरोपी हैं. उसकी जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) कर रही है. उन्होंने कहा था कि आरोपी राज्य के मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने राज्य के हित में सत्य बोला है. ऐसे में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है.