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क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जातीय आधार पर पूछे गए प्रश्न मामले की जांच - DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर आज सुनवाई करेगी.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट

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Published : Aug 26, 2021, 8:03 AM IST

Updated : Aug 26, 2021, 10:51 PM IST

नई दिल्ली: प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के खिलाफ जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. एडिशनल सेशंस जज रविंद्र बेदी ने मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो जांच रिपोर्ट, हर हफ्ते क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस को सौंपें. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि 9 अगस्त को मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. याचिकाकर्ता और वकील सत्यप्रकाश गौतम ने विरोध करते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच को ये जांच इसलिए सौंपी गई है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के वर्तमान ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DSSSB के प्रमुख के बैचमेट रहे हैं. गौतम ने मामले में हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी. उन्होंने क्राइम ब्रांच को जांच सौंपे जाने के पीछे की वजह जानने की मांग की.

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पिछले 17 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश को DSSSB ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने DSSSB की याचिका खारिज कर दी थी.

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याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की है. याचिका में DSSSB के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है. ये परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी. उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.

याचिका में परीक्षा से DSSSB के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि ऐसे प्रश्न का चयन कर, सामाजिक सौहार्द्र खराब करने की कोशिश की गई है. याचिका में पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाने के SHO के खिलाफ SC-ST एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है.

Last Updated : Aug 26, 2021, 10:51 PM IST

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