दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

Fibernet Case In SC : फाइबरनेट घोटाले में 9 नवंबर तक चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर रोक - आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई. इससे पहले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया था. पढ़ें पूरी खबर... (Supreme Court news, Fibernet Case, Fibernet Case In Supreme Court)

Fibernet Case In SC
प्रतिकात्मक तस्वीर

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 20, 2023, 11:08 AM IST

Updated : Oct 20, 2023, 1:27 PM IST

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर 9 नवंबर तक रोक लगा दी है. पूर्व सीएम ने फाइबरनेट घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पूर्व सीएम की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी. चंद्रबाबू ने इस महीने की 9 तारीख को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से दिये गये फैसले को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से राज्य में फाइबरनेट घोटाले में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की एक बेंच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ नायडू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया था कि सोमवार, 16 अक्टूबर को फाइबरनेट मामले के संबंध में नायडू का उत्पादन करने के लिए एक वारंट जारी किया गया है. इस मामले में अदालत के आग्रह पर, अपराध जांच विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहात्गी ने आश्वासन दिया कि नायडू को बुधवार, 18 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि नायडू की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का भी समान रुख है.

ये भी पढ़ें

इस बीच, विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत एक नवंबर तक बढ़ा दी है. पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश किया गया था और न्यायाधीश बी एस वी एच बिंदु ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लेने की उम्मीद है कि नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चिकित्सकों को दिखाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं.

Last Updated : Oct 20, 2023, 1:27 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details