नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे लगातार भू-धंसाव को लेकर पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और एनटीपीसी से ब्लास्टिंग व निर्माण की समस्या को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) को जोशीमठ जाने के निर्देश दिए हैं. NDMAउसपर अपना सुझाव सरकार को देगी और सरकार सुझाव कोर्ट में पेश करेगी. मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.
दरअसल, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) की तरफ से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया है कि उन्हें जोशीमठ में निर्माण कार्य और ब्लास्ट करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी परियोजना जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है. वहीं, इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता पीसी तिवारी की ओर से कहा गया कि इनकी परियोजना डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है इसलिए इन्हें ब्लास्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसके साथ ही जनहित याचिका में कहा गया है कि जोशीमठ में आई दरारें का कारण टनल निर्माण है, और इसपर रोक लगाने की मांग की गई है. इसपर कोर्ट ने दोनों से एनडीएमए के पास जाने को कहा है.