नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंदर गुप्ता के खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि की शिकायत पर बुधवार को संज्ञान लिया. गहलोत ने गुप्ता पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1,000 लो फ्लोर बसें खरीदने के संबंध में उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने शिकायत पर विचार करने के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की. दिल्ली के परिवहन मंत्री गहलोत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि गुप्ता ने 'जान बूझकर और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य' से उनकी मानहानि की और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए उनकी छवि बिगाड़ी.
उन्होंने आरोप लगाया कि गुप्ता ने मौखिक के साथ ही लिखित रूप से 'मानहानिजनक, शर्मनाक, हानिकारक, झूठे और मिथ्या आरोप' लगाए.