पटनाःबिहार के पटना हाइकोर्ट में आजकांग्रेस नेता राहुल गांधीकी याचिका पर सुनवाई होगी. इससे पहले 15 मई को इस मामले हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसे 4 जुलाई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया था, जिस पर आज दोबारा सुनवाई होगी.
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राहुल गांधी ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा: इससे पहले मोदी सरनेम मामले में सुनवाई करते हुए पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको हर हाल में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी.
पटना हाईकोर्ट ने दी थी राहतः राहुल की याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें सशरीर पेश होने के आदेश से छूट दे दी थी. अब उनके वकील अंशुल ही इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे.
मोदी समुदाय के अपमान से जुड़ा है मामलाः आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल के खिलाफ 2019 में मानहानि के ये केस दर्ज कराया था. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है. मोदी सरनेम से जुड़े एक अन्य मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा गुजरात की सूरत कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है.
आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बढ़ी राहुल की मुसीबत: आपको बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ी हुई हैं. इसी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ सूरत हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है. अब देखना ये है कि राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है.