दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR की मांग पर सुनवाई टली - चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ POCSO ACT के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टल गई है. मंगलवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी. वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टली. अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने के आदेश दिए गए हैं.

राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR की मांग पर सुनवाई टली
राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR की मांग पर सुनवाई टली

By

Published : Nov 9, 2021, 7:36 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ POCSO ACT के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टाल दी है (Hearing adjourned on rahul gandhi). एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने के आदेश दिए हैं.

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल की वजह से मंगलवार को सुनवाई टाली गई. 21 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो ये बताएं कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है? 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान न तो शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल कोर्ट में पेश हुए थे और न ही उनका वकील. डीसीपी क्राइम ब्रांच इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था, लेकिन शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई लिए टाल दी गई थी. 5 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर डीसीपी क्राइम ब्रांच के खिलाफ वारंट जारी किया था. कोर्ट ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के SHO ने कहा था कि उऩ्होंने शिकायत की प्रति डीसीपी, क्राइम को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उसके बाद कोर्ट ने डीसीपी, क्राइम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़े-डेरा बाबा नानक पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू

पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया था. याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की थी. याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. याचिका में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details