नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress-TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (MP Abhishek Banerjee) द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस (West Bengal Police) की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा. अभिषेक बनर्जी कथित कोयला चोरी घोटाला मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल पुलिस (Bengal Police) की इन नोटिस को चुनौती दी है. निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष दलील दी कि नोटिस स्पष्ट रूप से अवैध और दुर्भावनापूर्ण हैं और ये मामले में जांच के पलटवार की तरह हैं. ईडी ने दो नोटिस और उसके बाद प्राथमिकी के संबंध में जारी किसी भी अन्य नोटिस को यह कहते हुए रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोयला चोरी घोटाले में जांच को पटरी से उतारने के लिए है.
राजू ने न्यायाधीश से कहा कि नोटिस एक मिनट भी जांच के दायरे में नहीं टिक पाएंगे.