अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी है.
बुधवार को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस पी दुलेरा के सामने आरोप मुक्त किए जाने के संबंध में गांधी द्वारा दाखिल याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी. इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना थी.
मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा निजी पेशी से छूट के अनुरोध वाली याचिका दो बार खारिज होने के बाद मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक एडीसी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.
पटेल की पेशी से छूट मांगने वाली याचिका और कार्यवाही स्थगित करने की याचिका तीन फरवरी को दूसरी बार खारिज कर दी गयी गयी. इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने शिकायतकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने के आधार पर मामले में अपने मुवक्किल को आरोपमुक्त किए जाने को लेकर एक याचिका दाखिल की.