प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने श्री राम जन्मभूमि (Shri Ram Janmabhoomi) तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय (Champat Rai) के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी.
अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और चंपत राय के भाई संजय बंसल को नोटिस जारी किया. बंसल ने बिजनौर के नगीना पुलिस थाने में इन दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी विनीत नारायण एवं रजनीश कपूर द्वारा दायर दो अलग अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया. इस मामले में विनीत नारायण और रजनीश कपूर आरोपी हैं.
ये है मामला
उल्लेखनीय है कि चंपत राय के भाई संजय बंसल ने 19 जून को दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया था कि इन याचिकाकर्ताओं ने अलका लाहोटी नाम की एक महिला द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर चंपत राय के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें पोस्ट कीं.