नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को गृह मंत्रालय के अधीन बलों के लिए भी रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सशस्त्र बलों की तरह पेंशन योजना लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने 'हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट' की ओर से दायर जनहित याचिका पर गौर करते हुए कहा कि पीड़ित कर्मियों द्वारा कई याचिकाएं पहले से ही निर्णय के लिए लंबित हैं.
न्यायमूर्ति एंडला (Justice Endlaw) ने कहा, 'इससे प्रभावित लोग पहले ही अदालत का रुख कर चुके हैं, मामले पर सुनवाई पहले ही जारी है. इस संबंध में कई याचिकाएं हैं.'
उन्होंने कहा कि लंबित याचिकाओं पर जो फैसला आएगा, वे इस तरह की सभी संबंधित याचिकाओं पर लागू होगा.