नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी.
कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि COVID-19 का ओमीक्रोन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, इसको देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए जाएं. उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की याचिका को तुच्छ करार दिया.
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह तुच्छ याचिका है. पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा क्या आप मंगल ग्रह पर रह रहे हैं, क्योंकि COVID-19 के मामले घट रहे हैं.आप इसे वापस ले लें या हम इसे खारिज कर देंगे. इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली.
याचिका में ये भी अपील की थी
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी की तीसरी लहर के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की थी. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि था कि वह सरकारों को ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दें और चुनाव आयोग को सभी पांच राज्यों में कुछ हफ्तों या महीनों के लिए चुनाव स्थगित करने का निर्देश दें.
उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 7 मार्च को समाप्त होंगे. परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे.
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(पीटीआई)