श्रीनगर:जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत जेल में बंद आबिद हुसैन गनी की हिरासत को रद्द कर दिया है और तत्काल ही रिहा करने का आदेश दिया है. आबिद हुसैन गनी को साल 2021 में पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था. गनी पर राज्य की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था. हाई कोर्ट ने कहा कि गनी के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी. साथ ही उसके खिलाफ पेश किए गए दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ की गई है. आबिद हुसैन गनी केंद्रीय जेल, जम्मू (कोट बलवाल) में बंद था.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने कहा, 'यह आश्चर्य की बात है कि जब याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो एफआईआर के 27 पेज उसे कैसे मुहैया कराए गए?' यह संरक्षक प्राधिकारी की ओर से की गई लापरवाही को दर्शाता है. इससे गंभीर संदेह पैदा होता है, इसलिए 25 अक्टूबर 2021 को जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग द्वारा आबिद हुसैन गनी को रिहा करने का आदेश दिया है.
अदालत ने कहा कि हिरासत में याचिकाकर्ता पर आतंकवादी संगठनों से संबंधित होने का आरोप लगाया गया था, डोजियर ने इन उग्रवादियों या आतंकवादियों के स्थान या पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी. याचिकाकर्ता कथित तौर पर किसके आदेश के तहत काम कर रहा था. कोर्ट ने माना कि 'अस्पष्ट आरोपों और विवरणों की कमी के कारण, बंदी अपनी हिरासत के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकी, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया गया.'