नागपुर: बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पिछले महीने बैंक घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस विधायक सुनील केदार को मंगलवार को जमानत दे दी. अदालत ने उनकी सजा भी निलंबित कर दी है.
नागपुर जिले के सावनेर विधानसभा से पांच बार के विधायक केदार को 22 दिसंबर 2023 को मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी. उन्हें यह सजा नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) में अनियमितता के मामले में सुनाई जिसके वह 1999 से 2002 के बीच अध्यक्ष थे.
सत्र अदालत ने पिछले सप्ताह उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने की अर्जी खारिज कर दी थी. साथ ही जमानत देने से भी इनकार कर दिया था. सत्र न्यायायल से राहत नहीं मिलने के बाद केदार के वकीलों सुनील मनोहर और देवेंद्र चौहान ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.