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बिना टीकाकरण वाले यात्रियों के लोकल ट्रेनों में सफर को लेकर 2 दिन में निर्णय ले सरकार: बंबई HC

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह अपने पुराने तीन आदेशों को वापस ले लिया था. इन आदेशों के मुताबिक, कोविड-19 का संपूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोगों (People with complete vaccination) को ही लोकल ट्रेनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी. सरकार ने पुराने परिपत्र को वापस लेने की घोषणा तब कि जब हाईकोर्ट ने कहा था कि ये आदेश अवैध हैं और आपदा प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किए गए थे.

बंबई हाईकोर्ट
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Published : Feb 28, 2022, 8:02 PM IST

मुंबई :बंबई हाईकोर्ट ने लोकल ट्रेनों में यात्रियों के यात्रा करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी (New guidelines for local trains passengers in maharashtra) करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दो दिन का समय दिया (two days time to Maha govt to issue new travel guidelines) है. अदालत ने सोमवार को कहा कि सरकार यह तय करे कि क्या जिन लोगों ने कोविड-19 का टीका नहीं लिया है या केवल एक खुराक ही ली है, उन्हें लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति (use of local trains by unvaccinated people in maharashtra) दी जाएगी या नहीं.

अदालत ने शहर में कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों द्वारा लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल पर रोक को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान सोमवार को यह टिप्पणी की. जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि यह आदेश गैरकानूनी, मनमाना और देशभर में स्वतंत्र रूप से घूमने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) द्वारा गारंटी दी गई है.

पढ़ें :बंबई HC ने नवाब मलिक के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई टाली

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह अपने पुराने तीन आदेशों को वापस ले लिया था. इन आदेशों के मुताबिक, कोविड-19 का संपूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोगों (People with complete vaccination) को ही लोकल ट्रेनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी. सरकार ने पुराने परिपत्र को वापस लेने की घोषणा तब कि जब हाईकोर्ट ने कहा था कि ये आदेश अवैध हैं और आपदा प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किए गए थे.

(पीटीआई-भाषा)

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